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कोल समाज ग्रुप (पांचवी अनुसूचित क्षेत्र) के संधर्भ में।

आदिवासियों के हित एवम रक्षा हेतु:
पांचवी अनुसूचित क्षेत्र
भारतीय संविधान के अनुच्छेद
माननीय न्यायलयों के आदेश आदिवासियों के संदर्भ में
अनुच्छेद 13(3)क. - जनजातियों के रूढ़ीव प्रथा को
                             विधि का बल प्राप्त है।
अनुच्छेद 244(1),(2)- पूर्ण स्वशासन व नियंत्रण की
                                शक्ति हैं।
अनुच्छेद 19(5),(6) - जनजातियों के स्वशासन व
                     नियंत्रण क्षेत्र में (अनुसूचित क्षेत्र) गैर
                    लोगों के मौलिक अधिकार लागू नही हैं।
अनुच्छेद 244(1)कंडिका(5)कंडिका - विधानसभा व
                     राज्यसभा द्वारा बनाया गया कोई भी
            सामान्य कानून अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नही हैं, जैसे:- आई.पी.सी. एक्ट, सी.आर.पी.सी. एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951, भूमि अधिग्रहण कानून, आबकारी अधिनियम, भू राजस्व संहिता अधिनियम, पंचायत अधिनियम 1993, नगर पंचायत अधिनियम, भारतीय चिकित्सा अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, मोटर यान अधिनियम, परिवहन अधिनियम, गौ रक्षा अधिनियम, भारतीय चिकित्सा अधिनियम 1956 आदि।
अनुच्छेद 141- उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों
                    को किसी भी विधान मंडल या व्यवहार
          न्यायालय को अनुशरण करने की बात की गई हैं।
(1).उच्चतम न्यायालय का फैसला वेदांता के अनुसार - लोकसभा व विधानसभा से सबसे ऊंची ग्राम सभा।
(2). उच्चतम न्यायालय फैसला पी. रामरेडी बनाम 1988- अनुसूचित क्षेत्रों में सरकार एक व्यक्ति के समान हैं।
(3).उच्चतम न्यायालय के समता का फैसला 1997- अनुसूचित क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार का एक इंच भी जमीन नही हैं।
(4).उच्चतम न्यायालय का फैसला केरल बनाम 2013- जिसकी जमीन उसकी खनिज संपदा।
(5).उच्चतम न्यायालय का फैसला बनाम महारास्ट्र 2011- आदिवासी ही देश का असली मालिक हैं।
संविधान के उपरोक्त उपबंधों को ना मानना देशद्रोह हैं, आई.पी.सी. एक्ट 124 (अ) के तहत दंड व भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत स्वमेव नागरिकता समाप्त हो सकती हैं।।
अंकित रावतेल कोल
कोल समाज ग्रुप
कोल समाज ग्रुप (पांचवी अनुसूचित क्षेत्र) के संधर्भ में। कोल समाज ग्रुप (पांचवी अनुसूचित क्षेत्र) के संधर्भ में। Reviewed by दुनिया मनोवैज्ञानिक on 19:17 Rating: 5

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